मुंबई.बॉम्बे हाईकोर्ट ने
दिवंगत फिल्म अभिनेत्री जिया
खान की मौत
के मामले की
जांच के लिए
विशेष जांच दल(एसआईटी) गठित किए
जाने की मांग
को लेकर जिया
की मां राबिया
की ओर से
दायर याचिका पर
फैसला सुरक्षित रख
लिया है।
याचिका में राबिया
ने दावा किया
है कि उसकी
बेटी ने आत्महत्या
नहीं की है
उसकी हत्या की
गई है। अपने
इस दावे की
पृष्टी के लिए
उसने तीन डॉक्टरों
की राय भी
याचिका के साथ
जोड़ी है। उन्होंने
कहा कि मामले
की जांच निष्पक्ष
तरीके से नहीं
हुई है। इसलिए
इसकी जांच के
लिए एसआईटी का
गठन किया जाए।
क्योंकि मौत के
बाद जिया के
शरीर पर मिले
निशान दर्शाते है
कि उसकी हत्या
की गई है।
जबकि सीबीआई की
ओर से पैरवी
कर रहे एडिशनल
सॉलिसिटर जनरल अनिल
सिंह ने कहा
कि सीबीआई ने
इस मामले की
हर पहलू से
जांच की है।
अब इस प्रकरण
की जांच करने
की जरूरत नहीं
महसूस होती है।
बुधवार को मामले
से जुड़ी सभी
पक्षों को सुनने
के बाद न्यायमूर्ति
आरवी मोरे व
न्यायमूर्ति शालिनी फणसालकर जोशी
की खंडपीठ ने
अपना फैसला सुरक्षित
रख लिया।
गौरतलब है कि
इस मामले में
पुलिस ने फिल्म
अभिनेता आदित्य पंचोली के
बेटे सूरज को
जिया को आत्महत्या
के लिए उकसाने
के आरोप में
गिरफ्तार किया था।
बाद में सूरज
को अदालत ने
जमानत पर रिहा
कर दिया था।
इस प्रकरण में
सत्र न्यायालय में
सूरज के खिलाफ
आरोपपत्र भी दायर
किया गया है।
0 comments:
Post a Comment