नई दिल्ली: सहारा प्रमुख सुब्रत
रॉय को बड़ा
झटका देते हुए
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार
को महाराष्ट्र की
एम्बी वैली सिटी
नीलाम करने का
आदेश दे दिया,
क्योंकि सहारा प्रमुख 13 अप्रैल
तक सेबी के
पास 5,092 करोड़ रुपये नहीं
जमा कर पाए.
सुप्रीम कोर्ट ने यहां
तक कहा कि
आपको पैसा जमा
कराने के लिए
बहुत वक्त दिया
जा चुका है,
और अगर आप
पैसा नहीं दे
रहे हैं, तो
आप जेल जाइए.
इसके अलावा सुब्रत
रॉय को 27 अप्रैल
को कोर्ट में
पेश होने का
आदेश भी दिया
गया है, और
कोर्ट ने कहा
है कि वह
उसी दिन यह
तय करेगा कि
सहारा प्रमुख को
जेल भेजा जाए
या जमानत दी
जाए, और सहारा
प्रमुख से साफ
कहा कि अगर
आपको आज़ादी चाहिए,
तो रुपये चुकाइए.
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑफिसर लिक्विडेटर को संपत्ति के आकलन और नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए, और सहारा प्रमुख से संपत्ति का ब्योरा 48 घंटे में ऑफिसर लिक्विडेटर को सौंपने के लिए कहा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट का यह ऑफिसर लिक्विडेटर सीधे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कहा कि 'Enough is Enough'. लगभग 39,000 करोड़ रुपये मूल्य की 8,900 एकड़ में फैली एम्बी वैली लोनावला के पास है, जिसके बारे में आदेश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख से कहा, आपको पैसा जमा कराने के लिए बहुत वक्त दिया जा चुका है, और अब अगर पैसा नहीं दे रहे हैं, तो जेल जाइए. दरअसल, सहारा को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 13 अप्रैल तक सेबी-सहारा खाते में 5,092 करोड़ रुपये जमा कराने थे.
इससे पहले, सहारा की ओर से कहा गया था कि 24 मई को न्यूयार्क और यूके के होटल के बेचने पर पैसा आएगा, जो सीधे सेबी के एकाउंट में जाएगा. दरअसल, सेबी-सहारा विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान से पहले भी सुब्रत रॉय को राहत नहीं मिली थी. सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर तय समय पर पैसे जमा नहीं होते, तो सहारा के एम्बी वैली प्रोजेक्ट की नीलामी कर देंगे.
कोर्ट ने कहा कि अब पैसे जमा कराने की तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी. दरअसल, सहारा ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि 13 अप्रैल तक सेबी-सहारा खाते में 5,092 करोड़ रुपये जमा कराने की तारीख बढ़ा दी जाए। सहारा ने कोर्ट में कहा था कि प्रॉपर्टी के बिक्री की प्रकिया चल रही है, लेकिन पैसे जमा कराने के लिए और समय दिया जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा न्यूयार्क के होटल को खरीदने की पेशकश करने वाले चेन्नई के प्रकाश स्वामी को भी 10 करोड़ रुपये सेबी के पास जमा कराने का आदेश दिया है. प्रकाश स्वामी को मंगलवार तक RPO के पास पासपोर्ट जमा कराने का आदेश भी दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश स्वामी को भी 27 अप्रैल को कोर्ट में तलब किया, और चेन्नई के डीसीपी से कहा है कि वह प्रकाश स्वामी की कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित करें.
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑफिसर लिक्विडेटर को संपत्ति के आकलन और नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए, और सहारा प्रमुख से संपत्ति का ब्योरा 48 घंटे में ऑफिसर लिक्विडेटर को सौंपने के लिए कहा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट का यह ऑफिसर लिक्विडेटर सीधे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कहा कि 'Enough is Enough'. लगभग 39,000 करोड़ रुपये मूल्य की 8,900 एकड़ में फैली एम्बी वैली लोनावला के पास है, जिसके बारे में आदेश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख से कहा, आपको पैसा जमा कराने के लिए बहुत वक्त दिया जा चुका है, और अब अगर पैसा नहीं दे रहे हैं, तो जेल जाइए. दरअसल, सहारा को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 13 अप्रैल तक सेबी-सहारा खाते में 5,092 करोड़ रुपये जमा कराने थे.
इससे पहले, सहारा की ओर से कहा गया था कि 24 मई को न्यूयार्क और यूके के होटल के बेचने पर पैसा आएगा, जो सीधे सेबी के एकाउंट में जाएगा. दरअसल, सेबी-सहारा विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान से पहले भी सुब्रत रॉय को राहत नहीं मिली थी. सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर तय समय पर पैसे जमा नहीं होते, तो सहारा के एम्बी वैली प्रोजेक्ट की नीलामी कर देंगे.
कोर्ट ने कहा कि अब पैसे जमा कराने की तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी. दरअसल, सहारा ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि 13 अप्रैल तक सेबी-सहारा खाते में 5,092 करोड़ रुपये जमा कराने की तारीख बढ़ा दी जाए। सहारा ने कोर्ट में कहा था कि प्रॉपर्टी के बिक्री की प्रकिया चल रही है, लेकिन पैसे जमा कराने के लिए और समय दिया जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा न्यूयार्क के होटल को खरीदने की पेशकश करने वाले चेन्नई के प्रकाश स्वामी को भी 10 करोड़ रुपये सेबी के पास जमा कराने का आदेश दिया है. प्रकाश स्वामी को मंगलवार तक RPO के पास पासपोर्ट जमा कराने का आदेश भी दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश स्वामी को भी 27 अप्रैल को कोर्ट में तलब किया, और चेन्नई के डीसीपी से कहा है कि वह प्रकाश स्वामी की कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित करें.
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