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1993 ब्लास्ट केस में अबू सलेम मुख्य साजिशकर्ता, 1 आरोपी बरी : दोषी करार

कोर्ट ने मुस्तफा और मोहम्मद दोसाफिरोज राशिद खानकरीमुल्ला शेखताहिर मर्चेंट को भी 93 ब्लास्ट का दोषी करार दिया

12 मार्च, 1993 को मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में शुक्रवार को विशेष टाडा अदालत अपना फैसला सुना रही है. इस मामले में अबू सलेम समेत सात आरोपियों पर जस्टिस जी.एस. सानप की बेंच अपना फैसला सुना रही है. इस केस में गैंगस्टर अबू सलेम को साजिश में शामिल होने के आरोप में दोषी करार दिया गया है. कोर्ट ने सलेम को बम ब्लास्ट का मुख्य साजिशकर्ता माना. साथ ही मुस्तफा और मोहम्मद दोसा, फिरोज राशिद खान, करीमुल्ला शेख, ताहिर मर्चेंट को भी 93 ब्लास्ट का दोषी करार दिया. वहीं एक आरोपी अब्दुल कय्यूम को अदालत ने बरी कर दिया है. कोर्ट परिसर में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है. सोमवार से दोषियों की सजा पर सुनवाई की जाएगी.

इन दोषियों में सलेम के अलावा मुस्तफा और मोहम्मद दोसा (दोसा बंधु), ताहिर मर्चेंट, अब्दुल कय्यूम, करीमुल्ला शेख और फिरोज राशिद खान शामिल हैंअदालत ने कुछ दिनों पहले ही इस मामले की सुनवाई पूरी की थी. बम धमाके के दोषी मुस्तफा दोसा को साल 2004 में यूएई से गिरफ्तार किया गया था.

साल 2005 में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम और उसकी गर्लफ्रेंड मोनिका बेदी का पुर्तगाल से प्रत्यर्पण हुआ था. अन्य पांचों आरोपियों को भी दुबई से भारत लाया गया था. बहरहाल इन धमाकों के पीड़ित परिवारों को शुक्रवार को सुनाए जाने वाले फैसले का बेसब्री से इंतजार था.

12 मार्च, 1993 को मुंबई में एक के बाद एक 12 बम धमाके हुए थेबम धमाके में 257 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. बताया जाता है कि धमाकों में 27 करोड़ रुपये संपत्ति नष्ट हुई थी. इस मामले में 129 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया था.


साल 2007 में टाडा कोर्ट ने 100 लोगों को सजा सुनाई. इसी मामले में याकूब मेमन को 2015 में फांसी हुई थी. ब्लास्ट से जुड़े एक अन्य मामले में ही फिल्म अभिनेता संजय दत्त अवैध हथियार रखने के दोषी पाए गए और उन्हें टाडा कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी. वहीं ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम 1995 से फरार है.
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